हरियाणा के रेवाड़ी जिले का हाल ही में एक रोचक खबर देखने को मिली है जिसके अनुसार जिला उपभोक्ता वाद विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में बिस्किट की अधिक कीमत वसूलने के मामले में विशाल मेगा मार्ट तौर पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है और यह खबर वर्तमान समय में तेजी से रेवाड़ी जिले में खेल रही है जो नागरिकों को तो जागरूक कर ही रही है बल्कि साथ में दुकानदारों को भी सूचित कर रही है कि उन्हें कभी भी तय कीमत से ज्यादा पैसे नहीं वसूलने चाहिए अन्यथा यह उन्हें काफी भारी पड़ सकता है।
आयोग के द्वारा न केवल विशाल मेगा मार्ट स्टोर पर बिस्किट की अधिक कीमत वसूलने पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया बल्कि साथ में शिकायतकर्ता को विवाद खर्च के लिए ₹5000 देने का आदेश दिया गया अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि सेक्टर 4 निवासी सुनील कुमार वर्ष 2019 में शहर के ब्रास मार्केट में स्थित विशाल मेगा मार्ट से दो बिस्किट के पैकेट खरीद के लाए थे जिसमें बिल में बिस्किट के एक पैकेट की कीमत ₹10 दर्शाई गई थी जबकि बिस्किट के पैकेट की कीमत मात्र ₹5 है।
इस बात का उन्होंने विरोध किया और स्टोर से शिकायत की लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलने पर सुनील कुमार 2019 में उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाने चले गए और आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा एवं सदस्य ऋषि दत्त कौशिक ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए फैसला दिया और माना कि इसमें स्टोर की गलती है और स्टोर की तरफ से अधिक कीमत ली गई है तो ऐसे में स्टोर को जुर्माना भरने को कहा गया और साथी स्टोर को शिकायतकर्ता को ₹5000 वाद खर्च देने का आदेश दिया गया।