Rewari News : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत में हाल ही में महिला कर्मचारी को घर ले जाते समय लिफ्ट देकर छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार 3 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत में दोषी पर ₹40500 का जुर्माना दिल लगाया है जिसको अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी में काम करने वाली एक गांव निवासी महिला को आरोपी ने लिफ्ट दी और उसके बाद उससे छेड़छाड़ की जिसके बाद महिला ने बावल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और अब उसे न्यायाधीश सरताज बांसवाड़ा के द्वारा सजा दी गई हैं।
यह है पूरा मामला
बावल थाना पुलिस में महिला के द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार 1 गांव निवासी महिला जो की कंपनी में कार्य करती है 24 अगस्त 2021 की शाम को कंपनी से ड्यूटी करने के बाद अपने गांव जाने के लिए साबन चौक जा रही थी और जब वह चौक के पास पहुंची तो वहां से गुजरने वाली एक बाइक से बड़ंगी गांव तक उसने लिफ्ट लेली। आरोपी ने गांव का नाम लेते हुए कहा था कि वह वही जा रहा है लेकिन जब आरोपी गांव के निकट पहुंचा तो उसने बाइक नहीं रोकी जिसके बाद आरोपी सीधा बाइक को खेत में ले गया और बाइक रुकने के बाद जब महिला भागने लगी तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया।
इसके बाद हाथापाई शुरू हुई तो उसके कपड़े भी फट गई इसके बाद आरोपी ने उसका बैग छीन लिया और गलत हरकत करने का प्रयास किया परंतु बचाव के लिए शोर मचाने पर आरोपी ने महिला का हाथ छोड़ दिया और महिला मौका देखते हुए भाग निकली। इसके बाद वहां चारा काट रही चार पांच महिलाएं और आ गई और यह महिला दूसरी महिला को खेत में बने हुए मकान में ले गई और एक महिला को कुछ कपड़े दिए। इसके बाद गांव के बस स्टैंड पर आने के बाद महिला ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची परंतु आरोपी भाग निकला।
महिला के द्वारा पहचान कर लेने के बाद में आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और शिकायत पर पुलिस ने भड़ंगी गांव के निवासी आरोपी बलजीत के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। मामले की गहनता से जांच करने के बाद का सबूत आरोपी के खिलाफ इकट्ठे करके अदालत में पेश किए गए जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी बलजीत को दोषी करार करके 3 साल की सजा सुनाई और साथ ही ₹40500 का जुर्माना भी दिया और कहा कि अगर आरोपी यह जुर्माना नहीं छुपाता तो ऐसे में उसे 6 महीने की सजा और भुगतनी होगी।