रेवाड़ी न्यूज: हाल ही में रेवाड़ी जिले से एक रोचक खबर सामने आई है जिसके अनुसार खराब सोन पपड़ी बेचने पर दुकानदार को कीमत सहित 10000 वार्ड खर्च देने का आदेश दिया गया है और यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की तरफ से दिया गया है। जी हाँ, हाल ही में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा शहर के झज्जर चौक में स्थित एक दुकान के मालिक अर्थात दुकानदार को नामी ब्रांड की खराब सोन पपड़ी भेजने के लिए सोन पपड़ी की कीमत सहित ₹10000 देने का आदेश दिया गया है। यह खबर उपभोक्ताओं और दुकानदारों दोनों के लिए एक बेहतर सीख है।
क्या है पूरा मामला?
अगर पूरा मामला देखा जाए तो अधिवक्ता कैलाश चंद्र के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुरावड़ा गाँव के राजपाल यादव ने 10 नवंबर 2022 को शहर के झज्जर चौक में मौजूद एक फैमिली स्टोर से एक नामी ब्रांड की सोन पपड़ी के 2 पैकेट ₹220 में खरीदे थे। बाद में घर जाकर देखा तो सोनपापड़ी की क्वालिटी काफी खराब थी जिसके बाद उपभोक्ता ने स्टोर के संचालक अट्ठा दुकानदार से क्वालिटी को लेकर शिकायत की लेकिन दुकानदार ने कोई समाधान नहीं किया जिसके चलते राजपाल यादव को पिछले साल उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई।
आयोग के चेयरमैन संजय खनूजा ने दोनों पक्षों को सटीक रूप से सुना और बाद में तोर संचालक का दोष मानते हुए उसे उपभोक्ता को ₹220 की राशि 9% ब्याज और वाद खर्च के ₹10000 देने का आदेश सुनाया। विवाद निवारण आयोग के द्वारा दिया गया यह आदेश एक खबर बनकर तेजी से शहर में फ़ैल रहा है जो लोगों के लिए ना केवल रोचक है बल्कि साथ में काफी प्रेरणादाई भी है कि हमें एक को वक्ता के रूप में अपने अधिकारों को सटीक रूप से समझना चाहिए और कुछ गलत होने पर आवाज उठानी चाहिए जिससे की व्यवस्था में सुधार आ सके।