हरियाणा के रेवाड़ी जिले से हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसके अनुसार रेवाड़ी में लूट करने वाले दो दोषियों को कोर्ट के द्वारा 7 साल की सजा जुर्माने सहित सुनाई गई है जिन्होंने एक व्यापारी से ₹8000 के जूते जूते थे। यह मामला करीब 2 साल पहले का है और कोर्ट ने 2 साल बाद कोर्ट के द्वारा मामले पर फैसला सुनाया गया है और कोर्ट ने आरोपियों को 7 साल की सजा के साथ ₹41000 का जुर्माना लड़ने की सजा सुनाई है और अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाते तो उन्हें कम से कम 6 माह की अधिक सजा और भुगतनी पड़ेगी।
यह है पूरा मामला!
अगर मामला देखा जाए तो 12 सितंबर 2021 को शहर के मोती चौक के निवासी अशोक कुमार जो की अपने श्याम गारमेंट नाम की दुकान पर अपने चाचा सुमेर सिंह और ताऊ के लड़के भूपेंद्र सिंह के साथ कुछ अन्य पड़ोसियों के साथ बैठे हुए थे, उनके पास मोटरसाइकिल पर मोहल्ला बंजार वाड़ा के रहने वाले काली और कालिया और दीपक उर्फ दीपू आए। उन्होंने पिस्टल दिखाकर धमकी देते हुए महंगी कीमत के 4 जोड़ी जूते देखकर आए और जूतों की लूट करने के बाद वहां से फरार हो गए।
बता दें कि आरोपियों ने केवल यही जुर्म नहीं किया बल्कि साथ में उन्होंने उसी दिन शहर बाराके हजारी मार्केट में पहुंचकर पटौदी के निवासी एक व्यापारी के साथ हुई लूट की जिनके पास एक बैग में सोने की बिस्किट मौजूद थे। घटनाओं के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और कुछ घंटों में ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शहर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ दोनों मामले में अलग-अलग एफ आई आर दर्ज की। आधारित में ठोस सबूत पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को 7 साल की सजा और 41000 रूपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।