Rewari News : रेवाड़ी जिले के नगर परिषद् से हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जिसमे काम में लापरवाही करने की वजह से नगर परिषद् को जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बार बार चक्कर लगाने और निवेदन करने के बाद भी जब नगर परिषद् के द्वारा हाउस टैक्स रजिस्टर की नकल नहीं दी गयी तो ऐसे में नगर परिषद् पर जिला उपभोक्ता निवारण विवाद आयोग के द्वारा 15 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया गया। अधिकारियो और कर्मचारियों को शिकायतकर्ता को 30 दिन के अंदर हाउस टैक्स रजिस्टर की नकल और 15 हजार रूपये की मुआवजा राशि देने के आदेश दिए गए है।
यह है पूरा मामला
रेवाड़ी जिले के बासीराबराय मोहल्ले के अरुण कुमार के द्वारा रेवाड़ी जिले की नगर परिषद् में अपने तीन मकान जिनका नंबर 6926, 6926 ए और 6927 था के हाउस टैक्स असेसमेंट रजिस्टर 2019-20 की नकल के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के कई महिनो बाद और कई चक्कर लगाने के बाद भी अरुण नक़ल नहीं दी गयी तो ऐसे में अरुण कुमार ने 11 सितम्बर 2019 को सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज की। इसके 3 महीने बीत जाने के बाद भी अरुण कुमार को हाउस टैक्स असेसमेंट रजिस्टर 2019-20 की नकल नहीं मिली जिसके चलते 9 जनवरी 2020 को रेवाड़ी के जिला उपभोक्ता विवाद में शिकायत दर्ज करवाई।
शिकायत में मांग की गयी की नगर परिषद् से उन्हें हाउस टैक्स रजिस्टर की नकल दिलवाई जाये और उन पर जुरमाना लगाया जाये। नगर परिषद् ने अपना बचाव रखते हुए उपभोक्ता पर आरोप लगाया की शिकायतकर्ता ने कोई भी वांछित शुल्क जमा नहीं करवाया जिसकी वजह से उन्हें नक़ल नहीं मिली परन्तु परिषद् की तरफ से पेश लिपिक के हलफनामा में विरोधाभास देखने को मिला और रिकॉर्ड तैयार होने की दिनांक भी अन्य दिखाई गयी थी तो ऐसे में आयोग ने इसे परिषद् के कर्मचारियों की मनमानी बताया। इसके बाद आयोग ने परिषद् को हाउस टैक्स रजिस्टर की नकल सहित 15 हजार रूपये की मुआवजा राशि प्रदान करने के आदेश दिए।