Rewari breaking news, डिजिटल डेस्क रेवाड़ी न्यूज़ – महिला पहलवान यौन शोषण केस में सुनवाई – महिला पहलवानों के यौन शोषण के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष एवं BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी कोर्ट में पहुंचे। उन पर चार्ज फ्रेम करने पर बहस हो रही है।इससे पहले बृजभूषण सिंह को इसी केस में जमानत मिल चुकी है। जिसके बाद से ही कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है।
दरअसल, इसी साल जनवरी में पहली बार रेसलर्स बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट सहित कुछ अन्य पहलवानों ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद ही पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जून माह में एक बार फिर रेसलर्स धरने पर बैठ गए थे।बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी। उसके बाद से ही कोर्ट में लगातार इस केस पर सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई को दी थी जमानत
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में 6 बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354 डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।